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5 Jun 2020

Unlock 1 : Hotels, malls and restaurants will open from June 8 with this guideline


8 जून से इस गाइडलाइन के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल, रेस्टरा, होटल और धार्मिक स्थल।





गुरुवार 4 जून को सरकार ने शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, कार्यालयों और धार्मिक स्थानों के उद्घाटन के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया। कोरोनवायरस महामारी के चलते लगभग दो महीने के लॉकडाउन के बाद देश को अनलॉक करने के सरकार के फैसले के बाद सलाह जारी की गई।

सरकार के आदेश के अनुसार, कंटेनमेंट जॉन (CONTAINMENT ZONE), होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और कार्यालय में धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया जाएगा। केवल कंटेनमेंट जॉन के बाहर खोला जा सकता है।

  • गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार, बीमारी से पीड़ित लोग, 65 से अधिक आयु के लोग , गर्भवती स्त्री और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की अपील की गई है।

  • सभी व्यक्तियों को 6 फीट दूरी पर रहना होगा । 
  • थूकना सख्ती से प्रतिबंधित है।
  • एयर कंडीशनिंग / वेंटिनेशन के लिए, सीपीडब्ल्यूडी के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

TEMPLE / RELIGIOUS PLACES


  • यदि संभव हो तो जूते चप्पल गाड़ी या सही जगह पर अलग रखें ।
  • धार्मिक स्थानों के परिसर में जाने से पहले, हाथों को पैरों को साबुन से ठीक से धोना होगा।
  • धार्मिक स्थल पर ज्यादा लोग है तो उचित दूरी पर किए गए निशान पर खड़ा रहना होगा।
  • धार्मिक स्थानों पर अधिक भीड़ इकट्ठी करना प्रतिबंधित है।
  • हाथ से पवित्र जल या प्रसाद देना प्रतिबंधित।
  • सामुदायिक खाना पकाने, लिंगर्स बनाने और साझा करने के समय सामाजिक दूरी अनिवार्य रखनी होगी।
  • यदि संभव हो तो प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए अलग-अलग द्वार रखना होगा।
  • मास्क पहनना अनिवार्य है।
  • मंदिर में आने वाले सभी लोगों को सरकार की AAROGY SETU app को डाउनलोड करना होगा।


SHOPPING MALL


  •  मॉल में हैंड सीनिटाइज़र, थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपचार उपकरण रखने होंगे।
  • पार्किंग और मॉल परिसर के बाहर एक सामाजिक दूरी बनाए रखें।
  • लिफ्ट में एक कदम छोड़कर खड़ा रहना होगा।
  • मॉल में AC का तापमान 24 डिग्री या उससे अधिक रखना होगा।
  • गेमिंग सेक्शन, बच्चों की खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रखना होगा।

HOTEL / RESTAURANT


  • रेस्तरां में बैठकर खाने के बजाय टेकअवे लागू करना होगा।
  • सीटों की व्यवस्था 50% से अधिक नहीं होगी। 
  • बूफे की व्यवस्था में, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
  • प्रत्येक ग्राहक के जाने के बाद, टेबल और सीट को अच्छी तरह से साफ करना होगा।
  • दरवाजे पर एक हाथ सैनिटाइज़र रखना अनिवार्य। 


OFFICE/ WORKPLACE

  •  कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को घर से काम करना चाहिए और इसे एक छुट्टी अवधि के रूप में नहीं गिना जाएगा।
  • 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट समाधान / स्प्रे का उपयोग कीटाणु को  मारने के लिए करना होगा।
  •  आगंतुकों / अस्थायी पास के नियमित मुद्दे को निलंबित किया जाना चाहिए और अधिकारी की उचित अनुमति के साथ आगंतुकों को निलंबित किया जाना चाहिए,
  •  जहां तक संभव हो सके, कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन के माध्यम से किया जाना चाहिए।
  •  कार्यालय में लंच के समय / कॉफी ब्रेक किए के लिए जहां तक संभव हो सके बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी को बनाए रखा जाए।
  •  लिफ्ट में लोगों की संख्या निश्चित की जाएगी।


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