पूरे देश में कोरोना वायरस का दहेशत फेला हुआ है। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लोकडाउन लगाया था । 1 जून से देश में अनलॉक 1.0 लागू किया गया था। 1 जून से देश में थोड़ी बहुत छुट्टियां दी गई थी। और उसके बाद कंटेन्मेंट जॉन की सूची जारी की गई थी। अनलॉक 1.0 जून 30 को समाप्त हो रहा है। लोकडाउन में जो चीज़ों में पाबंदी थी उस अनलॉक के द्वारा खोला का रहा है।
1 जुलाई से पूरे भारत भर में अनलॉक 2.0 लागू किया जाएगा। अनलॉक 2.0 जुलाई 31 तक जारी रहेगा।
अनलॉक 2.0 पे सरकार की गाइडलाइन जारी।
अनलॉक 2 की गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जॉन में लोकडाउन लागू रहेगा।
कंटेनमेंट जॉन में सिर्फ जरूरियात वाले कामों को ही अनुमति दी गई है।
1 जुलाई से पूरे देश में रात के 10 से सुबह के 5 तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जरूरी कामकाज के लिए छूट दी जाएगी।
31 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेगी।
देश में हररोज कोरोना के तकरीबन 20 हजार से ज्यादा केस आ रहे है इसलिए स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे।
अनलॉक 2.0
- आंतराष्ट्रिय विमनी सेवा , मेट्रो रेल , सिनेमा हॉल , जिम , स्विमिंग पूल, पार्क, बार , असेम्बली हॉल, ऑडिटोरियम जैसी जगह पर जानेकी पाबंदी रहेगी।
स्कूल /कोलेज :
- अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन के तहत स्कूल , कोलेज , शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग क्लासिस / इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
- ऑनलाइन और डिस्टेंट लरनिंग पहले जैसे चालू रहेगी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को 15 जुलाई से नियमो के आधीन शुरू करने की अनुमति दी गई है।
सार्वजनिक कार्यक्रमें :
- धार्मिक , पॉलिटिकल , स्पोर्ट्स , इंटरटेनमेंट , शैक्षणिक , धार्मिक और सांस्कृतिक जैसे बड़े प्रोग्राम पर बड़ी संख्या में लोगों को इकठ्ठा होने पर 31 जुलाई तक रोक लगाई गई है।
आंताराष्ट्रिय विमानी सेवा :
- आंताराष्ट्रिय विमानी सेवा पर 31 जुलाई तक रोक लगाई गई है। जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की हुए कुछ फ्लाइट चल पाएगी।
डोमेस्टिक विमान सेवा:
- मर्यादित संख्यामे पैसेंजर के साथ पहले की तरह डोमेस्टिक फ्लाइट चालू रहेगी।
पैसेंजर ट्रेन:
- मर्यादित संख्यामे पैसेंजर के साथ पैसेंजर ट्रेन चलेगी।
रात्रि कर्फ्यू :
- रात्रि कर्फ्यू का समय बदलकर रात के 10 से सुबह के 5 तक किया गया है। इंडस्ट्रियल यूनिट , नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर लोगो की आवाजाही, मालगाड़ी , लोडिंग गाडियां , बस , ट्रेन , और फ्लाइट से आने वाले लोगों को घर तक जाने के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई है।
आरोग्य सेतु का उपयोग
- आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।
कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा
- कमजोर व्यक्तियों यानी कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, गंभीर रोग वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
COVID-19 के लिए राष्ट्रीय निर्देश
- COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा । दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी इसकी निगरानी करेंगे।
- राज्यों को कंटेनर जोन के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय लेना होगा
- स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, कंटेनर जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं।
- हालांकि, व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य मुसाफारी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मुसाफरी के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
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